बिलासपुर: चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में रिटर्निंग अधिकारी ने नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी और उसके भाई को शो कॉज नोटिस जारी कर 24 घण्टे के अंदर जवाब मांगा है।
रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सुभाष सिंह राज को शिकायत मिली कि वार्ड क्रमांक 45 के पार्षद अशोक विधानी अपने भाई राजू के साथ हेमू नगर में अपने निवास के बाहर चुनाव कार्यालय में मतदाताओं से महतारी वंदन योजना का फार्म भरा रहे जिसमें महिलाओं को प्रति वर्ष 12 हजार रूपये देने का उल्लेख है।
आरोप है कि नेताप्रतिपक्ष फार्म भरने के एवज में महिलाओं को प्रथम किश्त के रूप में एक-एक हजार रूपये भी दे रहे। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 सी के तहत दण्डनीय अपराध है। समयावधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।